सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा द्वारा 19 जून और 20 जून को कराई गई विधानसभा को वैध बताया है। SC का कहना है कि पंजाब के राज्यपाल को अब सहमति के लिए प्रस्तुत बिलों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जो 19-20 जून 2023 को आयोजित सदन द्वारा पारित किए गए थे जो संवैधानिक रूप से वैध थे।
#BREAKING CJI: We are of the view that the governor of Punjab must now proceed to take decision on bills submitted for assent on the basis that the sitting of the house conducted on 19-20 June 2023 was constitutionally valid.#SupremeCourtofIndia #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) November 10, 2023