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हिमाचल में कश्मीरी शॉल विक्रेता को परेशान करने वाली पंचायत अधिकारी निलंबित

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश में शॉल बेचने वाले कश्मीर के दो लोगों को धमकाने की आरोपी महिला पंचायत अधिकारी को धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कांगड़ा जिले के जयंसिहपुर की पंचायत समिति की सदस्य पर पहले भी वैमनस्य.

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश में शॉल बेचने वाले कश्मीर के दो लोगों को धमकाने की आरोपी महिला पंचायत अधिकारी को धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि कांगड़ा जिले के जयंसिहपुर की पंचायत समिति की सदस्य पर पहले भी वैमनस्य फैलाने और धार्मिक भावनाओं का अपमान करने का मामला दर्ज किया गया था और उसके आचरण के लिए स्पष्टीकरण मांगते हुए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
जिला पंचायत अधिकारी नीलम कटोच ने पुष्टि की कि नोटिस पर उनका जवाब असंतोषजनक पाए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया।

हिंदुस्तानी साबित करने के लिए जय श्री राम कहने के लिए कह रही थी
अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के लिए जल्द ही एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
पिछले महीने सोशल मीडिया पर 2.46 मिनट का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें महिला दो कश्मीरियों से गांव में न आने के लिए कह रही थी। वीडियो में महिला उनसे खुद को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए जय श्री राम कहने के लिए कह रही थी।
बाद में महिला ने एक अन्य वीडियो जारी कर मांगी।
महिला कहा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं और अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में कुछ गलत कहा है तो उसके लिए माफी मांगती हूं।
दूसरा वीडियो साझा करने वाले जम्मू-कश्मीर छात्र संघ के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहमी ने दावा किया कि महिला के माफ़ी मांगने के बाद मामला सुलझ गया।
हालांकि, पुलिस ने महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 (धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना) और 196 (1) (वैमनस्य को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया है।

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