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अमृतसर : दिवाली और आगामी त्यौहारों के दौरान पटाखे चलाने को लेकर अमृतसर प्रशासन ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाने पर पाबंदी रहेगी।.