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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि किसी चिकित्सक को ‘कदाचार‘ के लिए दंडित करने की शक्ति विशेष रूप से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पास है। न्यायमूर्त बी .आर. गवई और न्यायमूर्त संजय करोल की पीठ एक डॉक्टर द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका.