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नेशनल डेस्क। चुनाव आयोग ने बताया कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह काम संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और चुनाव नियम, 1974 के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए.