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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने के अपने आदेश को 25 सितंबर तक बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति एएस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की विशेष पीठ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने.