-
केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से कहा है कि वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पूर्व सहमति का प्रमाण पत्र देने की जरूरत के बिना अधिक अंशदान का विकल्प चुनने की अनुमति देने के लिए अपनी ऑनलाइन प्रणाली में प्रावधान करे। न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए ए ने बुधवार को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों.