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चंडीगढ़: पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा से खानें और खनिज (विकास और रैगुलेशन) एक्ट, 1957 के अंतर्गत परिभाषित माइनर खनिजों की पंजाब राज्य में ढुलाई के लिए दरें तय कर दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इस सम्बन्धी जानकारी सांझा करते हुये बताया कि.