चंडीगढ़: लोगों को सस्ती रेत और रेत माफिया पर नकेल कसने के लिए पंजाब सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने रेत और बजरी के रेट तय कर दिया है। इस संबंध सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ट्रांसपोर्टर को दो किलोमीटर तक रेत और बजरी की ढुलाई पर 84.92 रुपये प्रति टन, 50 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 349.82 रुपये प्रति टन,100 किलोमीटर की दूरी के लिए 467.95 रुपये प्रति टन, 150 किलोमीटर की दूरी का किराया 526.19 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा 200 किलोमीटर की दूरी के लिए 579.78 रुपये प्रति टन भाड़ा तय किया गया है। देखें सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की लिस्ट…