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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा कि वह कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से भी कहा कि वे गांधी के खिलाफ.