प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में वीरवार को कहा कि यह वाद सुनवाई योग्य है। कोर्ट ने इस वाद में मुद्दे तय करने के लिए 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की। वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मयंक कुमार जैन ने मुकद्दमे की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दीं। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस निर्णय के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट सभी 18 मामलों पर सुनवाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाकर माननीय कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सव्रेक्षण के आदेश पर लगी रोक हटाने की मांग करेंगे। हम आज के निर्णय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट भी दाखिल करेंगे।
वाद की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की थी कि यह वाद समय सीमा से बाधित है क्योंकि उनके पक्ष ने 12 अक्तूबर, 1968 को एक समझौता किया था और इस समझौते की पुष्टि 1974 में दिए गए एक दीवानी मुकद्दमे के निर्णय में की गई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि एक समझौते को चुनौती देने की समय सीमा 3 वर्ष है, लेकिन यह वाद 2020 में दायर किया गया था इसलिए मौजूदा वाद समय सीमा बाधित है। मुकद्दमों की पोषणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस जैन ने 6 जून को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। ये मुकद्दमे शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर कब्जा दिलाने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराने की मांग के साथ दायर किए गए हैं।