राज्य सरकार ने चाइनीज डोर पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, मानव जीवन की सुरक्षा को देखते हुए लिया फैसला: Meet Hayer

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बसंत पंचमी त्योहार के मद्देनज़र चाइना डोरी की बिक्री, भंडारण और खरीद पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ सिंथेटिक सामग्री या इसी तरह की कोई अन्य सामग्री जिसे पतंग उड़ाने के लिए बेचा और इस्तेमाल किया जा रहा है, जो न केवल.

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने बसंत पंचमी त्योहार के मद्देनज़र चाइना डोरी की बिक्री, भंडारण और खरीद पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ सिंथेटिक सामग्री या इसी तरह की कोई अन्य सामग्री जिसे पतंग उड़ाने के लिए बेचा और इस्तेमाल किया जा रहा है, जो न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि पक्षियों के लिए भी खतरनाक है और उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि वह सभी एसएचओ को उनके अधिकार क्षेत्र में छापेमारी करने के निर्देश तत्काल जारी करें। यह खुलासा करते हुए पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने कहा कि उपरोक्त आदेश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2015 के सीडब्ल्यूपी नंबर 487 (ओ एंड एम) दिनांक 20 जनवरी 2015 के आदेशों के अनुसार दिए गए हैं।

इसके अलावा राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे चाइना डोरी की खतरनाक प्रकृति के बारे में आम जनता को सूचित करें, ताकि वे अपने बच्चों को इस तरह की डोरी का उपयोग पतंग उड़ाने के लिए न करने के लिए शिक्षित कर सकें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग के अलावा पंजाब सरकार की अधिसूचना सं.10/133/2016-STE(5)/173002 दिनांक 23.02.2018 ने नायलॉन, प्लास्टिक या किसी भी सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश पारित किए हैं। लोकप्रिय चीनी डोर/मांझा सहित अन्य सिंथेटिक सामग्री, कोई अन्य सिंथेटिक पतंग उड़ाने वाला धागा जो सिंथेटिक पदार्थ के साथ उद्धृत किया गया है और पंजाब राज्य में गैर-बायोडिग्रेबल है।

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