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SEBI ने शिरपुर गोल्ड मामले में Essel Group’s के Amit Goenka और सात अन्य को नोटिस भेजा

नयी दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी, उसके पूर्व चेयरमैन अमित गोयनका, प्रवर्तक जयनीर इन्फ्रापावर और मल्टीवेंचर्स और पांच अन्य को नोटिस जारी किया। यह नोटिस कंपनी के कोष की हेराफेरी और अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर दिया गया है। शिरपुर सुभाष चंद्रा गोयनका की अगुवाई वाले एस्सेल समूह.

नयी दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी, उसके पूर्व चेयरमैन अमित गोयनका, प्रवर्तक जयनीर इन्फ्रापावर और मल्टीवेंचर्स और पांच अन्य को नोटिस जारी किया। यह नोटिस कंपनी के कोष की हेराफेरी और अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर दिया गया है। शिरपुर सुभाष चंद्रा गोयनका की अगुवाई वाले एस्सेल समूह का हिस्सा है और उसके कर्जदाताओं ने कंपनी को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में घसीटा है।

अमित गोयनका 2021-22 तक कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने अंतरिम आदेश में शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी, उसके प्रवर्तक जयनीर इन्फ्रापावर और मल्टीवेंचर्स और छह अन्य लोगों…अमित गोयनका (चेयरमैन), इसके निदेशक मुकुंद गलगली, विपिन चौधरी, दिनेश कुमार कनोडिया तथा इसके मुख्य वित्त अधिकारी श्रवण कुमार शाह और अशोक सांघवी को नोटिस जारी किये।

सेबी के मुताबिक, सुभाष चंद्रा के बेटे अमित गोयनका समेत परिवार के सदस्य जयनीर में शेयरधारक हैं। बाजार नियामक ने अपने आदेश में गोयनका, गलगली, चौधरी, कनोडिया, शाह, सांघवी और जयनीर को निर्देश दिया कि वे अगले आदेश तक अपनी हिस्सेदारी न बेचें। सेबी ने शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी लि., गोयनका, गलगली, चौधरी, कनोडिया, शाह, सांघवी और जयनीर को 15 दिन के भीतर शेयर बाजारों को सभी अघोषित मामलों के बारे में सूचना देने का भी निर्देश दिया।

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