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मशीन चोरी मामले में आजम,अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

October 11, 2023

मशीन चोरी मामले में आजम,अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रामपुर: उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक विशेष अदालत ने नगर पालिका से ऑटोमैटिक स्वी¨पग मशीन मामले में मंगलवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सितंबर 2022 में आजम खां और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सदर कोतवाली में मशीन चोरी का मामला दर्ज हुआ था। इसमें अब्दुल्ला आजम के दोस्त अनवार, सालिम और तालिब को भी नामजद किया था। पुलिस के मुताबिक मशीन सपा सरकार में चोरी हुई थी, जिसे जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में गड्ढे में दबाया गया था। पुलिस ने यूनिवर्सिटी से मशीन बरामद कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने चार्ज शीट दाखिल कर दी है।

एमपी एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट में प्रार्थना पत्र आजम खां और उनके बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया था। वहीं अभियोजन ने इस पर आपत्ति लगाई थी। अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि अदालत ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे एक बार फिर आजम खान को झटका लगा है।

 

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