अदालत ने लालू प्रसाद के सहयोगी को चिकित्सा आधार पर दी अंतरिम जमानत

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सरकारी अस्पताल या जेल चिकित्सा सुविधा की मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर, आरोपी को तत्काल हृदय चिकित्सा प्रक्रिया के साथ-साथ (मोटापा संबंधी) ‘बेरिएट्रिक सर्जरी’ की आवश्यकता है।

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को अमित कात्याल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्यों से जुड़े कथित ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कात्याल को एक महीने के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘सरकारी अस्पताल या जेल चिकित्सा सुविधा की मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर, आरोपी को तत्काल हृदय चिकित्सा प्रक्रिया के साथ-साथ (मोटापा संबंधी) ‘बेरिएट्रिक सर्जरी’ की आवश्यकता है। रोग से जुड़े जोखिम की प्रकृति के कारण यदि तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो उनके लिए घातक परिणाम की आशंका उत्पन्न हो सकती है।’’ अदालत ने निजी मुचलके और 2-2 लाख रुपये के दो जमानती बांड पर राहत दी और कहा कि आरोपी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी अस्पताल में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

अदालत ने अंतरिम जमानत प्रदान करने के साथ ही कुछ शर्तों के पालन का भी निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि कात्याल ने राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री की ओर से नौकरी के ऐवज में कई उम्मीदवारों से जमीन ली थी।

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