चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कामगार महिलाओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए अहम कदम उठाया है। इसके तहत अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लड़का होने पर भी सरकार की मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत 5000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं में पोषणयुक्त आहार की प्र्याप्त मात्र सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू की गई है। योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर लाभ दिया जाता है।
लेकिन अब सरकार ने दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी योजना का लाभ उठा सकती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से क्रियान्वित योजना के तहत अब 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला के परिवार की सालाना आमदनी 08 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।