SIA ने Srinagar में गिलानी के नाम से पंजीकृत मकान को कुर्क किया

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने श्रीगर के बारजूला इलाके में दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के नाम से पंजीकृत एक मकान को शनिवार को कुर्क कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा समझा जाता है कि इस मकान को 1990 के दशक में जमात-ए-इस्लामी द्वारा खरीदा.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने श्रीगर के बारजूला इलाके में दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के नाम से पंजीकृत एक मकान को शनिवार को कुर्क कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ऐसा समझा जाता है कि इस मकान को 1990 के दशक में जमात-ए-इस्लामी द्वारा खरीदा गया था और यह गिलानी (जेईआई) के नाम से पंजीकृत था।

उन्होंने कहा कि गिलानी 2000 के प्रारंभ तक इस मकान में रहते थे और फिर वह शहर के हैदरपुरा इलाके में रहने चले गए थे। पिछले साल सितंबर में उनका निधन हो गया था। अधिकारियों के मुताबिक, बाद में यह मकान जेईआई के अमीर (प्रमुख) के आवास के रूप में उपयोग में लाया जाने लगा। उन्होंने बताया कि एसआईए ने बारजूला इलाके में ही एक अन्य रिहायशी मकान को भी कुर्क किया है। अधिकारियों के अनुसार, एसआईए की यह कार्रवाई प्रतिबंधित संगठन जेईआई से जुड़ी संपत्तियों की कुर्की का हिस्सा है।

एसआईए ने इस केंद्र-शासित प्रदेश में जेईआई की 188 संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए या तो अधिसूचित किया गया है या फिर अधिसूचित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई बाटमालू थाने में दर्ज की गई एक प्राथमिकी की जांच का नतीजा है। एसआईए इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि इस कदम का मकसद अलगाववादी गतिविधियों के लिए धनराशि की उपलब्धता का मार्ग बंद करना और भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बने राष्ट्र विरोधी तत्वों एवं आतंकवादियों के नेटवर्क को ध्वस्त करना है।

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