फोन रखने पर कैदी को हो सकती 3 साल की सजा, तैयार हुआ जेल कानून का मसौदा

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय द्वारा तैयार मसौदा जेल कानून में फोन रखने पर 3 साल के कारावास, नशीले पदार्थों के आदी कैदियों, पहली बार जेल आए अपराधियों, उच्च जोखिम वाले और विदेशी कैदियों को अलग-अलग रखने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा कैदियों को ‘इलैक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग’ उपकरण पहनने की शर्त पर छुट्टी देने.

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय द्वारा तैयार मसौदा जेल कानून में फोन रखने पर 3 साल के कारावास, नशीले पदार्थों के आदी कैदियों, पहली बार जेल आए अपराधियों, उच्च जोखिम वाले और विदेशी कैदियों को अलग-अलग रखने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा कैदियों को ‘इलैक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग’ उपकरण पहनने की शर्त पर छुट्टी देने का भी प्रावधान है ताकि उनकी आवाजाही और गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

मसौदा कानून के अनुसार, निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। प्रतिबंधित वस्तुओं की तलाश में किसी भी कैदी की नियमित तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा मसौदे में कैदी को किसी भी उल्लंघन पर भविष्य में दी जाने वाली छुट्टी के लिए अयोग्य घोषित करना और उनकी छुट्टी रद्द करने का प्रावधान शामिल हैं। मसौदे में मोबाइल फोन और प्रतिबंधित सामग्री रखने या इस्तेमाल करने पर सजा का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जेलों में कैदियों के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखने या उनका उपयोग करने पर रोक लगाई जाए।

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