मनी लॉन्ड्रिंग केस- सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को राहत, अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बरकरार

नेशनल डेस्क: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत फिलहाल बरकरार रखी है। सत्येंद्र जैन 4 दिसंबर तक जमानत पर जेल से बाहर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉड्रिंग के इस मामले में 4 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। अंतरिम जमानत बरकरार रखने का आदेश.

नेशनल डेस्क: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत फिलहाल बरकरार रखी है। सत्येंद्र जैन 4 दिसंबर तक जमानत पर जेल से बाहर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉड्रिंग के इस मामले में 4 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। अंतरिम जमानत बरकरार रखने का आदेश देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टाल दी।

 

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 6 नवंबर को सुनवाई हुई थी। उस दौरान अदालत ने अंतरिम जमानत 24 नवंबर तक बरकरार रखने का आदेश दिया था। 24 नवंबर को जमानत पर अगली सुनवाई होनी थी। सत्येंद्र जैन की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा था कि जैन को 2017 में CBI के मुकदमे में ज़मानत मिल गई थी। CBI केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

 

बता दें कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। उन्होंने जांच में हमेशा सहयोग किया है, वो अब तक 7 बार जांच एजेंसी के सामने पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वैभव और अंकुश जैन आपके बेटे हैं? इस पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि नहीं! सिर्फ उनका सर नेम मेरे जैसा है। दरअसल जांच एजेंसी का आरोप है कि कलकत्ता की कंपनियों ने 3 कंपनियों के शेयर खरीदकर पैसा वापस कर दिया। वैभव और अंकुश ने कलकत्ता की कंपनियों को इन शेयरों को खरीदने के लिए पैसा दिया, वह पैसा सत्येंद्र जैन का था।

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