रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद सेवाएं देने से रोका

आरबीआई ने एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया गया है।

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी, 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का बुधवार को निर्देश दिया। हालांकि, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के ग्राहकों को किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को किसी भी समय जमा किया जा सकता है।

आरबीआई ने एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। इन रिपोर्टों से भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताए सामने आईं। आरबीआई ने इसके पहले 11 मार्च, 2022 को पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था।

आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड माध्यम, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति किसी प्रतिबंध के बगैर दी जाएगी। पेटीएम समूह की कंपनी पीपीबीएल ने बैंक के खिलाफ आरबीआई के निर्देश पर कोई टिप्पणी नहीं दी।

आरबीआई ने यह भी कहा कि पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स र्सिवसेज के ‘नोडल खातों’ को 29 फरवरी से पहले जल्द-से-जल्द जल्द समाप्त किया जाना चाहिए।

वन97 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है लेकिन वह इसे अपनी सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि अनुषंगी कंपनी के रूप में।

आरबीआई ने कहा कि पहले किए जा चुके लेनदेन और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाए और उसके बाद किसी और लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इससे पहले, एनएचएआई की इकाई आईएचएमसीएल ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए फास्टैग जारी करने से रोक दिया। उसने पाया था कि पीपीबीएल सेवा-स्तर समझौते में निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही है।

- विज्ञापन -

Latest News