स्कूटर मार्कीट में दुकानों की अलॉटमैंट के रिकॉर्ड की विजीलैंस करेगी जांच

स्कूटर मार्कीट में दुकानों की अलॉटमैंट में कथित तौर पर हुई गड़बड़ी का मामला गर्माया हुआ है।

लुधियाना: स्कूटर मार्कीट में दुकानों की अलॉटमैंट में कथित तौर पर हुई गड़बड़ी का मामला गर्माया हुआ है। अदालत ने एक प्रार्थी की ओर से दायर की गई याचिका का कड़ा संज्ञान लेते हुए स्टेट विजीलैंस को इस मामले की जांच करने की हिदायत दी है। वहीं, अदालत ने संबंधित दुकानों की अलॉटमैंट का रिकार्ड स्टेट विजीलैंस को सौंपने का आदेश दिया है।

उधर, नगर निगम के अधिकारी बस स्टैंड फ्लाईओवर के नीचे स्कूटर मार्कीट के लिए अलॉट की गई दुकानों का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए पिछले कुछ दिनों से उलङो हुए हैं। अदालत में विचाराधीन इस मामले की अगली सुनवाई मई में होनी है। दरअसल यह स्कूटर मार्कीट अदालती आदेश पर ही गिल रोड से बस स्टैंड फ्लाईओवर के नीचे शिफ्ट की गई थी। सी.ओ.पी.सी. 1299, 1120 और 772 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हुए नगर निगम ने बस स्टैंड फ्लाईओवर के नीचे 47 दुकानें अलॉट की थीं, जबकि 2011 में 6 दुकानों की नीलामी की गई थी।

विनय नामक शख्स को इस प्रक्रिया के तहत दुकान अलॉट नहीं हुई तो वह अदालत की शरण में पहुंचा। उसने दो बार अदालत में याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अलॉटमैंट संबंधी रिकॉर्ड की जांच करने के लिए विजीलैंस को जिम्मेदारी दी है।

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