मोहाली गवर्नमेंट कॉलेजके आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र को ‘नो ड्रोन ज़ोन’ घोषित किया गया

एसएएस नगर: जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त आशिका जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आजादी दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली के आसपास 5 किमी क्षेत्र को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया गया है। 15 अगस्त.

एसएएस नगर: जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त आशिका जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आजादी दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली के आसपास 5 किमी क्षेत्र को ‘नो ड्रोन जोन’ घोषित किया गया है।

15 अगस्त 2023 तक जारी रहने वाले इन आदेशों में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस 2023 का कार्यक्रम गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली में मनाया जा रहा है। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली के 5 किलोमीटर के क्षेत्र को ‘नो ड्रोन जोन’ क्षेत्र घोषित किया गया है।ये आदेश 12 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 तक लागू रहेंगे।

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