एक शस्त्र लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार रखने वालों पर होगी कार्रवाई: जिलाधिकारी हरप्रीत सूदन

अमृतसर: जिलाधिकारी हरप्रीत सिंह सूदन ने जिले के हथियार धारकों को निर्देश दिया है कि जितने भी हथियार लाइसेंस धारकों के पास दो से अधिक हथियारों के लाइसेंस हैं, वे तुरंत सरेंडर करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र अधिनियम में किए गए संशोधन.

अमृतसर: जिलाधिकारी हरप्रीत सिंह सूदन ने जिले के हथियार धारकों को निर्देश दिया है कि जितने भी हथियार लाइसेंस धारकों के पास दो से अधिक हथियारों के लाइसेंस हैं, वे तुरंत सरेंडर करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार नहीं रखे जा सकते हैं, इसलिए जिस किसी के पास भी लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार हैं, उसे तत्काल सरेंडर कर देना चाहिए। यह लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अतिरिक्त हथियार उनके थाने या गन हाउस में जमा कराये जा सकते हैं.

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