कुत्ते के काटने पर किसी को नहीं मिल रहा मुआवजा, हाईकोर्ट के आदेश से स्वास्थ्य विभाग अनजान

लुधियाना : पंजाब में आवारा कुत्तों की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। पिछले महीने माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में सख्त फैसला लेते हुए कुत्ते के काटने पर दांत के प्रत्येक निशान पर 10 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। अगर लुधियाना की बात करें तो यह मुआवजा फिलहाल किसी को.

लुधियाना : पंजाब में आवारा कुत्तों की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। पिछले महीने माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में सख्त फैसला लेते हुए कुत्ते के काटने पर दांत के प्रत्येक निशान पर 10 हजार रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। अगर लुधियाना की बात करें तो यह मुआवजा फिलहाल किसी को नहीं मिल पाया है क्योंकि न तो लोगों को जानकारी है और न ही अस्पताल प्रशासन उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी दे रहा है। लोग पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से कतराते हैं जिसके कारण उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल पाता है। अकेले लुधियाना की बात करें तो रोजाना कुत्ते के काटने के करीब 100 मामले आ रहे हैं।

हालांकि, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा को जंगली जानवरों के खतरे से संबंधित घटनाओं से जुड़े दर्ज मामलों का तुरंत निपटारा करने के आदेश जारी किए हैं। आवारा कुत्ते के काटने पर प्रति दांत के निशान के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया, इसके अलावा मांस उखाड़ने पर भी न्यूनतम 20,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

लोग बन रहे शिकार
आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले पांच साल में पंजाब में 7 लाख कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। पंजाब में हर दिन करीब 550 कुत्ते काटने के मामले सामने आ रहे हैं. साल 2023 में जनवरी से सितंबर तक 1 लाख 46 हजार कुत्ते काटने के मामले सामने आए हैं।

स्वास्थ्य विभाग अज्ञात
स्वास्थ्य विभाग माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से पूरी तरह अंजान है। इस संबंध में जब सिविल अस्पताल के डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, कुछ लोगों को पता है लेकिन वे पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं। डॉक्टर ने बताया कि प्रतिदिन कुत्ते के काटने के 100 से 150 मामले सामने आते हैं। कुत्ते के काटने पर 4 इंजेक्शन लगते हैं जो सिविल अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त लगाए जाते हैं।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला
पिछले महीने ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर सख्ती दिखाई थी। आवारा कुत्तों द्वारा काटने के मामले में हाईकोर्ट ने एक दांत के निशान पर 10 हजार रुपए तक मुआवजा देने का अहम फैसला सुनाया है। इसी तरह मांस खींचने पर 20 हजार रुपये या 0.2 सेंटीमीटर तक के घाव पर 20 हजार रुपये मुआवजा देने की बात कही गई थी। इस संबंध में पुलिस प्रशासन को विशेष निर्देश जारी किये गये हैं।

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