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पंजाब पुलिस को मिली कामयाबी : ‘डिजिटल अरेस्ट’ साइबर धोखाधड़ी में शामिल अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दो किया गिरफ्तार

चंडीगढ़: पंजाब को साइबर सुरक्षा के मामले में सुरक्षित बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी में शामिल एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोमवार को यहां बताया कि इस धोखाधड़ी में शामिल असम के.

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चंडीगढ़: पंजाब को साइबर सुरक्षा के मामले में सुरक्षित बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच पंजाब पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी में शामिल एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोमवार को यहां बताया कि इस धोखाधड़ी में शामिल असम के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान असम के कामरूप के रहने वाले नजरुल अली और मिदुल अली के रूप में हुई है।

डिजिटल गिरफ्तारी एक साइबर घोटाले को संदर्भित करता है, जिसमें जालसाज, कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत होकर, पीड़ितों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने एक गंभीर अपराध किया है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, उन्हें ऑनलाइन दिखाई देना चाहिए, और पैसे ऐंठने के लिए डर का फायदा उठाना चाहिए।

जानकारी के अनुसार, 76 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी ने राज्य साइबर अपराध प्रभाग में शिकायत दर्ज कराई कि मुंबई साइबर अपराध से होने का दावा करने वाले कुछ लोगों ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उन्हें डिजिटल गिरफ्तारी के तहत रखकर 76 लाख रुपये की ठगी की है। कॉल करने वाले ने पीड़ित पर मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त एक अपराधी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया और यह भी दावा किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके नाम पर समन जारी किया है। मुंबई साइबर क्राइम के पुलिस अधिकारी के रूप में फर्जी कॉल करने वाले ने उन्हें विभिन्न बैंकों के खाते नंबर दिए और आरोपों से मुक्त होने के लिए उक्त बैंकों में पैसे जमा करने का निर्देश दिया। निर्देश के अनुसार, पीड़ित ने विभिन्न बैंक खातों में 76 लाख रुपये जमा कर दिए।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शिकायत के बाद राज्य साइबर अपराध प्रभाग ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जांच से अन्य साइबर धोखाधड़ी में गिरफ्तार आरोपियों के अंतर्राज्यीय संबंधों का पता चला है, क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खाते से पता चला है कि वे सात राज्यों में फैले कम से कम 11 अन्य साइबर धोखाधड़ी मामलों में शामिल हैं, जिनमें पीड़ितों से लगभग 15 करोड़ रुपये की ठगी की गई है। डीजीपी ने कहा कि जांच के दौरान साइबर जालसाजों के बैंक खातों, व्हाट्सएप खातों और मोबाइल नंबरों के बारे में मिली जानकारी से पता चला कि गिरोह असम के दूरदराज के जिलों से अपना काम चला रहा है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप और स्काइप द्वारा उपलब्ध कराए गए आईपी लॉग की जांच से यह भी पता चला है कि ये फर्जी धमकी भरे कॉल कंबोडिया और हांगकांग से आए थे।

ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) साइबर अपराध प्रभाग वी.नीरजा ने कहा कि इंस्पेक्टर जुझार सिंह के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन राज्य साइबर अपराध, पंजाब की एक टीम पिछले सप्ताह असम गई थी और असम के कामरूप जिले से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

उन्होंने कहा कि आरोपी नजरुल अली उस ‘चालू बैंक खाते’ का मालिक था जिसका इस्तेमाल पहली परत में पैसे निकालने के लिए किया गया था और मिदुल अली ने दस्तावेज उपलब्ध कराकर बैंक खाता खोलने में उसकी सहायता की थी। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को इस मामले में पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर मोहाली लाया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

एडीजीपी ने बताया कि आरोपी का चालू खाता खोलने में मदद करने वाले बैंक अधिकारियों को भी समन जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) पोर्टल पर अन्य राज्यों के साथ विवरण साझा किया जा रहा है।इस बीच, एसएएस नगर में पुलिस स्टेशन राज्य साइबर अपराध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308 (2), 318 (4), 319 (2) और 61 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 (सी) और 66 (डी) के तहत एक मामला एफआईआर संख्या 25 दिनांक 24.09.2024 को दर्ज किया गया था।

बॉक्स: निर्दोष लोगों को ठगने वाले साइबर धोखेबाजों के तरीकों से सावधान रहें

•⁠ यदि कोई व्यक्ति कानून प्रवर्तन एजेंसी से होने का दावा करते हुए किसी अपराध में संलिप्त होने का दावा करते हुए कॉल करता है, तो घबराएँ नहीं।

•⁠ ⁠मोबाइल नंबर को ब्लॉक करने के लिए sancharsaathi.gov.in पर रिपोर्ट करें और स्थानीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें।

•⁠ ⁠किसी भी कॉलर के साथ कभी भी बैंक विवरण या आधार कार्ड नंबर साझा न करें।

•⁠ ⁠अज्ञात कॉल करने वालों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न दें।

•⁠ ⁠DoT के चक्षु पोर्टल पर URL sancharsaathi.gov.in पर धोखाधड़ी कॉल की रिपोर्ट करें और नंबर को ब्लॉक करें।

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