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New Income Tax Act : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते समय घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स (आयकर) लागू होगा। इस नए नियम के तहत गलती होने पर दंड देने के बजाय टैक्स चुकाकर बकाया छूट मिलने का प्रावधान रखा गया है। गलत रिपोर्टिंग की स्थिति.