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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी में एक व्यक्ति के धर्म का उल्लेख किए जाने को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के पुलिस प्रमुख को 18 सितंबर तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इसने कहा कि हलफनामे में बताया जाए कि इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। अदालत वित्तीय.