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अंबाला: पुलिस अधीक्षक अंबाला जशनदीप सिंह रंधावा द्वारा25 अप्रैल 2022 को सडक सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबिन्धत (निर्धारित गति सीमा) वाहन के लिए लेन ड्राईिवंग (बाँई लेन) निर्धारित करने व बाईं लेन में चलने हेतू मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत.