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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला हरियाणा सरकार का 2020 का एक कानून शुक्रवार को रद्द कर दिया।फैसला न्यायमूíत जी एस संधावालिया और न्यायमूíत हरप्रीत कौर जीवन ने सुनाया।वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय भान ने कहा कि पीठ ने पूरे.