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जारी टैरिफ आदेश के अनुसार, 2 किलोग्राम भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहली 100 यूनिट की दर 4.29 रुपये प्रति यूनिट होगी, जो पहले 4.19 रुपये प्रति यूनिट थी। 101 से 300 यूनिट तक दर 6.64 रुपये की जगह 6.76 रुपये प्रति यूनिट होगी। 300 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।