-
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कहा है कि कोर्ट, राष्ट्रपति या गवर्नर को बिल मंजूरी देने के लिए कोई तय समय-सीमा नहीं दे सकता। यानी कोर्ट यह नहीं कह सकता कि उन्हें इतने दिनों के अंदर बिल पर फैसला करना होगा। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर किसी बिल पर अनिश्चित.