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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (Special Intensive Revision – SIR) पर फिलहाल कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने चुनाव आयोग (EC) से यह कहा है कि वह इस प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड और वोटर.