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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा, जिन पर 2022 संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए अपने दस्तावेजों में जालसाजी करने का आरोप है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और.