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मोहाली: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिवाली/गुरुपर्व के अवसर पर अस्थायी पटाखा दुकानें लगाने के लिए लाइसेंस के लिए ड्रा जारी करने की तिथि 26 अक्टूबर दोपहर 12 बजे निर्धारित की गई है। बड़ी खबरें पढ़ेंः ICC World Cup: Harbhajan.