प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत की

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए बुधवार से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी है। यह योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खंडों में चलेगी। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 से 15 दिसंबर तथा.

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए बुधवार से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी है। यह योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खंडों में चलेगी। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 से 15 दिसंबर तथा तीसरा चरण 16 से 31 दिसंबर तक चलेगा। इस योजना की खास बात ये है जो उपभोक्ता जल्दी आएंगे, वो ज्यादा लाभ पाएंगे। 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ मिलेगा। यूपीपीसीएल की ओर से उपभोक्ताओं से योजना का तुरंत और ज्यादा लाभ लेने के लिए अपील की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता किसी भी विभागीय बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सीएन कार्यालय पर या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर योजना में पंजीकरण कर इसका लाभ ले सकते हैं।

ऊर्ज मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 8 नवंबर से उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीस) लागू हो गई है। इस आकर्षक योजना की एक विशेषता है और वो ये कि जल्दी आएं, ज़्यादा लाभ पाएं। उपभोक्ता तुरंत इसका लाभ ले लें। वो किसी भी विभागीय बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सीएन कार्यालय पर या वेबसाइट पर योजना में पंजीकरण कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है तथा अधिकतम 12 किश्तों में अपने बकाए राशि के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। योजना के तहत एक किलोवाट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा एलएमवी-5 तक के किसान उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर तक बकाए के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत तक की छूट तथा इस दौरान बकाए को 12 किस्तों में जमा करने पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

इसके बाद पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा 12 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाए का पूर्ण भुगतान करने पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 6 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 1 से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 3 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा 6 किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, 3 किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा 6 किस्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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