उत्तर प्रदेश: नोएडा में जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों मे हुई हिंसक झड़प, चार गिरफ्तार

नोएडा (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी इलाके में कथित तौर पर जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना दादरी.

नोएडा (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी इलाके में कथित तौर पर जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि घटना दादरी के रामगढ़-कैमराला गांव में बीती रात हुई। पुलिस को मौके से खाली कारतूस भी मिले हैं और दोनों पक्षों के करीब 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि थाना दादरी क्षेत्र के ग्राम कैमराला और रामगढ़ के बीच अशोक, सत्येंद्र, विजेंद्र द्वारा अंसल-सर्वोत्तम बिल्डर द्वारा अर्जित की गई जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई की जा रही थी, लेकिन इसका दूसरे पक्ष के संजय, वीर सिंह, राजू तथा 10 -15 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडे से लैस होकर विरोध किया।

पुलिस ने बताया कि आपस में गाली-गलौज के बाद मामला और बढ़ने पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। अपर पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था।

अशोक कुमार सिंह ने बताया कि रामगढ़-कैमराला गांव के बीच चक्रसेन पुर की सीमा पर ‘‘सर्वोत्तम समूह की जमीन है’’ और कैमराला गांव के निवासी अशोक इस जमीन पर बुआई करते आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि गांव बोड़ाकी के निवासी संजय सिंह और रामगढ़ के निवासी वीर सिंह बृहस्पतिवार को मौके पर पहुंचे और अशोक को बुआई करने से रोका। इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया।

सिंह ने बताया कि किसानों ने गोलीबारी किये जाने का आरोप लगाया है और मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है और फिलहाल क्षेत्र में शांति कायम है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में चौकी प्रभारी यशपाल शर्मा की शिकायत पर अशोक, सत्येंद्र, विजेंद्र, संजय, वीर हिंसक , राजू तथा 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 34 तथा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (1932) की धारा सात के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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