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15 अक्टूबर से भिवानी में बिना वेरिफिकेशन प्लेट लगवाने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

October 5, 2023

15 अक्टूबर से भिवानी में बिना वेरिफिकेशन प्लेट लगवाने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई

भिवानी: ऑटो चालकों की वैरीफिकेशन पुलिस द्वारा करवाए जाने की मांग को लेकर वीरवार को ऑटो व ई-रिक्शा चालकों ने थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा व रेहड़ी एवं फुटपॉथ एसोसिएशन के प्रधान रामनिवास शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय आरटीओ कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रधान रामकिशन शर्मा ने कहा कि ऑटो व चालकों की वैरीफिकेशन पुलिस से करवाए जाने की मांग को लेकर वे विधायक घनश्याम सर्राफ से भी मिले थे तथा पुलिस अधीक्षक से बात की थी। उन्होंने कहा कि वे स्टीकर लगाने का विरोध नहीं कर रहे है। पुलिस का यह कार्य सराहनीय है, लेकिन इसकी ऐवज में आम ऑटो चालकों पर जो भार पड़ रहा है, वह आर्थिक रूप से सभी को खलता है। यदि हम सीएचसी सैंटर पर जाते है तो वहां पर 150 से 200 रूपये का खर्च वैरीफिकेशन पर होता है। यदि पुलिस अपने स्तर पर वैरीफिकेशन करे तो आम ऑटो चालकों को काफी राहत मिलेगी।

स्टीकर लगाने की ऐवज में 100 रूपये की फीस सभी चालक देने को तैयार है। शर्मा ने कहा कि शहर में करीब सात हजार 400 ऑटो व ई-रिक्शा है। सभी के दस्तावेजों की जांच पुलिस को अपने स्तर पर करनी चाहिए, ताकि यदि पता चल सकें कि कितने ऑटो का पंजीकरण है तथा कितने लोगों के पास लाईसेंस है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक ने जो आदेश दिए थे, उनका वे स्वागत करते है। लेकिन आर्थिक रूप से आम ऑटो चालकों पर जो भार पड़ रहा है, वह असहनीय है। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा व चालक सदैव सकारात्मक व्यवहार के हामी रहे है। पुलिस को रचनात्मक सहयोग दिया जाएगा। लेकिन आम ऑटो चालकों पर आर्थिक भार ना पड़े, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

वही इस अवसर पर भिवानी ट्रैफिक पुलिस एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि शहर में 15 अक्टूबर तक वेरिफिकेशन प्लेट लगाई जाएगी उसके बाद अगर कोई भी ऑटो रिक्शा चालक या ई-रिक्शा चालक मिलेगा तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि भिवानी हुड्डा पार्क के निकट पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के निर्देशानुसार एक विशेष कैंप लगाया गया है जिसमें ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर वेरीफिकेशन किया जा रहा है उन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों से अपील की है कि जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कारण अन्यथा उनके खिलाफ 15 अक्टूबर के बाद विभाग के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

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