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15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ द्वारा साल 1983 में स्थापित किया गया था। जिसका उद्देश्य उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के प्रचार का विस्तार करना है, ताकि उपभोक्ता अधिकारों को दुनिया भर में महत्व दिया जा सके, विभिन्न देशों और क्षेत्रों में उपभोक्ता संगठनों के बीच सहयोग और आदान-प्रदान को.