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नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आज ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद आप सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा। चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें आवंटित सरकारी बंगले से हटाने से रोकने वाले अंतरिम.