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देहरादून: उत्तराखंड पुलिस के सतर्कता विभाग (विजिलेंस) के दल द्वारा वर्ष 2009 में एक विद्युत उपभोक्ता से रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए लाइन मैन के लिए न्यायालय ने 14 साल बाद शनिवार को चार वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। भ्रष्ट विद्युत कर्मी को जुर्माना की रकम अदा न करने.