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कोहिमा: गृह मंत्रलय (एमएचए) ने अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के कुछ हिस्सों में अफ्सपा यानी सश बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958, (एएफएसपीए) को 1 अक्टूबर से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।गृह मंत्रलय ने एक अधिसूचना में कहा कि नगालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों और खुजामा,.