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नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के पद के अधिकारियों के खिलाफ 11 सितंबर 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव से भ्रष्टाचार के मामलों में प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना मुकदमा चलाया जा सकता है तथा उनकी जांच की जा सकती है। न्यायमूíत संजय किशन.