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चंडीगढ़: प्रदेश में वर्ष 2003 से पहले चल रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को रिव्यू के नाम पर फार्म नंबरदो नहीं भरना पड़ेगा। अब यह फार्म केवल 10 वर्ष पुराने स्कूलों से ही भराया जाएगा। इसमें भी विभिन्न बिंदुओं पर राहत दी गई है। इस बाबत शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा.