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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ या जांच अन्वेषण एजैंसियों के हित में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और किसी आरोपी को अपने आचरण से न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के.