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इस्लामाबादः पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को विपक्ष के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, सीजेपी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ और जस्टिस इजाजुल अहसन और मुनीब अख्तर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव.