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एसएएस नगर: जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त आशिका जैन ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला एसएएस नगर में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के भीतर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। यह आदेश गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल,.