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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 वर्षों से कर्मचारियों को वेतन देने से संबंधित मामले में झारखंड के मुख्य सचिव को तलब किया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने 9 अक्टूबर को राज्य सरकार के सर्वोच्च नौकरशाह की व्यक्तिगत मौजूदगी का आदेश दिया, क्योंकि यह पाया गया कि कई.