जींद: हरियाणा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु गर्ग की अदालत ने शुक्रवार हत्या के दोषी को उम्रकैद तथा 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव ईगराह निवासी कुलदीप ने 16 जनवरी 2021 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने गांव बीबीपुर के निकट ढाबा किराये.