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नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बेहद अहम और संवेदनशील फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी महिला को खासकर अगर वह नाबालिग हो, उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 30 हफ्ते की गर्भावस्था.