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चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने “राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों” में शामिल और सीमा पार से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थ लाने वाले एक आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी पर 2022 में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पंजाब.